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कोई भी सहकारी समिति शेयर पूंजी की सदस्यता लेकर इसमें शामिल हो सकती है और सदस्य बन सकती है, जिसका पूरा भुगतान सदस्यता के आवेदन के समय किया जाएगा:
एक राज्य स्तरीय सहकारी समिति, प्रत्येक ₹1,000/- अंकित मूल्य के कम से कम 1000 शेयर खरीदेगी यानी ₹ 10,00,000/- (दस लाख रुपये)।
एक राष्ट्रीय सहकारी समिति और एक बहु-राज्य सहकारी समिति, जिसे राष्ट्रीय सहकारी समिति के रूप में नामित नहीं किया गया है, प्रत्येक ₹1,000/- के अंकित मूल्य के कम से कम 500 शेयर खरीदेगी यानी ₹ 5,00,000/- (पांच लाख रुपये)।
एक सहकारी समिति, राज्य स्तरीय या प्राथमिक सहकारी समिति के अलावा, ₹1,000/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के कम से कम 10 शेयर खरीदेगी यानी ₹ 10,000/- (दस हजार रुपये)।
एक प्राथमिक स्तर की सहकारी समिति ₹1,000/- अंकित मूल्य का एक शेयर यानी ₹ 1,000/- (एक हजार रुपये) खरीदेगी।
ऐसे वर्ग या व्यक्तियों के वर्ग या व्यक्तियों के संघ जिन्हें सदस्य बनने के लिए केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा अनुमति दी जा सकती है, उन्हें ₹1,000/- अंकित मूल्य के कम से कम 2 शेयर खरीदने होंगे, यानी ₹ 2,000/- (दो हजार रुपये)
सदस्यता के लिए आवेदन शेयरों के पूर्ण मूल्य और प्रवेश शुल्क (रु. 500/-) के साथ निर्दिष्ट फॉर्म में जमा किया जाना चाहिए।
सभी सदस्य समितियों को वार्षिक लेखांकन के पश्चात उनकी अंशपूंजी का अधिकतम 20% तक लाभांश दिये जाने का प्रावधान है।